कोयला रॉयल्टी दरों में बदलाव की संभावना
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में दी जानकारी
नई दिल्ली: केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि भारत के सभी राज्यों में कोयले की रॉयल्टी दरें 10.05.2012 की अधिसूचना के अनुसार 14 प्रतिशत यथामूल्य तय की गई हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल राज्य में यह रॉयल्टी कोयले के ग्रेड के आधार पर 7.00 रुपये से 2.50 रुपये प्रति टन तक सीमित है।
मंत्री ने बताया कि ओडिशा राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोयले की रॉयल्टी के रूप में 3881.796 करोड़ रुपये (अनंतिम) प्राप्त हुए, जो पिछले दशक में कोयले के उत्पादन के अनुरूप हैं। उन्होंने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(3) का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है, जिससे रॉयल्टी की दरें बढ़ाई या घटाई जा सकेंगी। हालांकि, तीन वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक रॉयल्टी की दरें नहीं बढ़ाई जा सकतीं।