तीसरे पक्ष की संस्थाएँ उपभोक्ताओं की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करेंगी
पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिशानिर्देश जारी
By Ajay bahadur
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नयी दिल्ली - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल और यूटिलिटी आधारित एकत्रीकरण (यूएलए) मॉडल के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ:
विकल्प 1:
- आरईएससीओ मॉडल:
- तीसरे पक्ष की संस्थाएँ उपभोक्ताओं की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करेंगी।
- उपभोक्ताओं को अग्रिम लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- केवल उपभोग की गई बिजली के लिए भुगतान करना होगा।
विकल्प 2:
- यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल:
- डिस्कॉम या राज्य द्वारा नामित संस्थाएँ सौर संयंत्र स्थापित करेंगी।
- यह व्यक्तिगत आवासीय घरों के लिए उपयुक्त होगा।
भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM):
- योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की निधि निर्धारित की गई है।
- इसका उद्देश्य आरईएससीओ मॉडल में निवेश को जोखिम मुक्त बनाना है।
- आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य अनुदानों और निधियों से बढ़ाया जाएगा।
राष्ट्रीय पोर्टल का समावेश:
- राष्ट्रीय पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in पर उपभोक्ता आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।
- कैपेक्स मोड के अतिरिक्त यह योजना वैकल्पिक मॉडल के रूप में उपलब्ध होगी।
उद्देश्य:
- सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- बिजली लागत में कमी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
यह योजना देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक कदम है।
अधिक जानकारी के लिए: पीएम-सूर्य घर पोर्टल
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