श्रीराम ग्रुप की कंपनियों के बीच समुचित व्यवस्था और विलय की समग्र योजना को मंजूरी

श्रीराम ग्रुप की कंपनियों के बीच समुचित व्यवस्था और विलय की समग्र योजना को मंजूरी

नई दिल्ली,2 अगस्त- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत श्रीराम ग्रुप की कंपनियों के बीच समुचित व्यवस्था और विलय की समग्र योजना को मंजूरी दे दी है। 

प्रस्तावित संयोजन में श्रीलेखा बिजनेस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (एसबीसीपीएल), श्रीराम फाइनेंशियल वेंचर्स (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड (एसएफवीपीएल), श्रीराम कैपिटल लिमिटेड (एससीएल), श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (एसटीएफसी), श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (एससीयूएफ), श्रीराम एलआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एसएलआईएच), श्रीराम जीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एसजीआईएच) और श्रीराम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड (एसआईएचएल) के बीच समुचित व्यवस्था और विलय की समग्र योजना शामिल है।

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