बिना उंगलियों वाले व्यक्ति को आधार के लिए नामांकित किया गया

बिना उंगलियों वाले व्यक्ति को आधार के लिए नामांकित किया गया

नई दिल्ली-यह जानकर कि केरल में एक व्यक्ति उंगलियां नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करने में असमर्थ है, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निर्देश दिया कि उसका नामांकन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

उसी के अनुसरण में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की एक टीम ने उसी दिन केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकम में सुश्री जोसिमोल पी जोस के घर का दौरा किया और उनका आधार नंबर तैयार किया। उनकी मां ने अधिकारियों को उनके समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आधार की मदद से, उनकी बेटी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास योजना कैवल्य सहित विभिन्न लाभों और सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकेगी।

मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, "सभी आधार सेवा केंद्रों को मानक सलाह भेजकर निर्देश दिया गया है कि सुश्री जोसीमोल पी जोस जैसे लोगों या धुंधली उंगलियों के निशान या इसी तरह की दिव्यांगता वाले अन्य लोगों को वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स लेकर आधार जारी किया जाना चाहिए।" लाभों और सेवाओं तक डिजिटल रूप से सक्षम पहुंच सुनिश्चित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, यूआईडीएआई ने अपने नियमों में विशेष प्रावधान किया है और 1 अगस्त 2014 को बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उन व्यक्तियों के नामांकन की प्रक्रिया बताई गई है, जिनकी उंगलियां नहीं हैं, या जिनकी अंगुलियों का बायोमेट्रिक्स किसी भी कारण से नहीं लिया जा सकता है (जैसे कि कट, चोट, पट्टी, बुढ़ापे या कुष्ठ रोग के कारण घिसी-पिटी या मुड़ी हुई उंगलियां), या और किसी कारण से जिनकी पुतली या दोनों अंगुलियों और पुतलियों का बायोमेट्रिक्स नहीं लिया जा सकता है।

एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, वह केवल आईरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसी प्रकार, एक पात्र व्यक्ति जिसकी आँखों की पुतली किसी भी कारण से नहीं ली जा सकी है, वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसके अलावा, एक पात्र व्यक्ति जो उंगली और आईरिस बायोमेट्रिक्स दोनों प्रदान करने में असमर्थ है, वह दोनों में से कुछ भी जमा किए बिना नामांकन कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देशों के तहत, नाम, लिंग, पता और जन्म तिथि/वर्ष को उपलब्ध बायोमेट्रिक्स के साथ कैप्चर किया जाता है और छूटे हुए बायोमैट्रिक्स को रेखांकित किया जाता है। दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से तस्वीर ली जाती है जिससे उंगलियों या आईरिस या दोनों की अनुपलब्धता को रेखांकित किया जा सके और आधार नामांकन केंद्र के पर्यवेक्षक को ऐसे नामांकन को एक असाधारण नामांकन के रूप में मान्य करना होता है।

इस प्रकार, प्रत्येक पात्र व्यक्ति जो आवश्यक जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरता है, उसे बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में किसी भी असमर्थता के बावजूद, आधार नंबर जारी किया जा सकता है। यूआईडीएआई उपरोक्तानुसार असाधारण नामांकन के तहत प्रतिदिन लगभग एक हजार व्यक्तियों का नामांकन करता है। अब तक, यूआईडीएआई ने लगभग 29 लाख लोगों को आधार नंबर जारी किए हैं जिनकी उंगलियां गायब थीं या अन्यथा उंगली या आईरिस या दोनों बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ थे। यूआईडीएआई ने उन कारणों की भी जांच की कि सुश्री जोसिमोलिन को पहले नामांकन के दौरान आधार नंबर जारी क्यों नहीं किया गया और पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आधार नामांकन ऑपरेटर ने असाधारण नामांकन प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

इसलिए, यूआईडीएआई ने नामांकन रजिस्ट्रारों और एजेंसियों को प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान और जागरूकता और संवेदनशीलता के प्रसार सहित सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए एक सलाह जारी की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आधार नामांकन ऑपरेटरों को असाधारण नामांकन प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए, उसका पालन किया जाए और ऐसे नामांकन से गुजरने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करें। इसके अलावा, आधार नामांकन केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए इस संबंध में एक सूचनात्मक पोस्टर भी तैयार किया गया है।

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