जी एंटरटेनमेंट और बांग्ला एंटरटेनमेंट के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट के साथ विलय को मंजूरी दी

जी एंटरटेनमेंट और बांग्ला एंटरटेनमेंट के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट के साथ विलय को मंजूरी दी

नई दिल्ली,4 अक्टूबर 2022-भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कुछ संशोधनों के साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जी) और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बीईपीएल) के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सीएमई) के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित संयोजन (i) जी और बीईपीएल में से प्रत्येक का सीएमई के साथ और उसमें विलय; और (ii) सीएमई द्वारा सनब्राइट इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (जिसे पहले एस्सेल होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और सनब्राइट मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को कुछ शेयरों का तरजीही आवंटन से संबंधित है। प्रस्तावित संयोजन एक अधिग्रहण की प्रकृति में है और यह विलय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 (ए) और 5 (सी) के तहत आता है।

सीएमई, सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन (एसजीसी) की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सीएमई, एसजीसी ग्रुप (एसजीसी ग्रुप) का हिस्सा है। सीएमई के भारत में कई सामान्य मनोरंजन चैनल (जीईसी), फिल्म, खेल और बच्चों के मनोरंजन चैनल हैं। सोनीलीव सीएमई की डिजिटल मनोरंजन वीडियो सेवा है, जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ओटीटी सेवाएं प्रदान करती है। सीएमई भारत में 700 मिलियन से अधिक दर्शकों तक पहुंचता है और 167 देशों में उपलब्ध है।

बीईपीएल भी एसजीसी की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और एसजीसी समूह का एक हिस्सा है। बीईपीएल मोटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न है: (i) चलचित्रों, कार्यक्रमों और अन्य टीवी कंटेंट के अधिकारों का अधिग्रहण; और (ii) टीवी सामग्री के प्रसारण से विज्ञापन राजस्व पैदा करना।

जी, एक मीडिया और मनोरंजन कंपनी है जिसकी उपस्थिति 190 देशों में प्रसारण, डिजिटल कंटेंट, चलचित्र, संगीत और लाइव एंटरटेनमेंट के क्षेत्रों में है। जी5, जी की डिजिटल मनोरंजन वीडियो सेवा है जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ओटीटी सेवाएं प्रदान करती है। जी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक एक्सचेंजों में एक सूचीबद्ध कंपनी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन से संबंधित व्यवसाय के लेन-देन के संबंध में प्रक्रिया) विनियम, 2011 के विनियम 25(1) के तहत पार्टियों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को पूरा करने की शर्त पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी।

  

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