समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ का कार्यान्वयन
नई दिल्ली-केंद्रीय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा और बिजली मंत्री ने बताया है कि समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ (यूआरईटी) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया बिजली मंत्रालय द्वारा 25.10.2023 को जारी की गई थी। हालांकि, यूआरईटी का वास्तविक कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसलिए सरकार ने समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ के कार्यान्वयन के बाद लागत वृद्धि पर प्रभाव के संबंध में कोई आकलन नहीं किया है।
उर्जा मंत्री ने आज 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मध्यस्थ खरीदार एक व्यापारी होता है, जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार आरई बिजली उत्पादक से आरई बिजली खरीदता है और उसे एक या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों को बेचता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करते हैं और यह उनका सार्वजनिक सेवा दायित्व है। इसलिए, मध्यस्थ खरीदार के पास कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक सेवा दायित्व नहीं है।
जिस टैरिफ पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली खरीदी जाती है, उसे विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत संबंधित बिजली नियामक आयोग द्वारा किया अपनाया जाता है।
रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर शिकायत निवारण तंत्र
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया है कि रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर उपभोक्ता के लिए आवेदन/दावे में कोई भी बदलाव/संशोधन करने के लिए आवेदन के विभिन्न चरणों में अनुरोध करने का प्रावधान किया गया है। पोर्टल पर अब तक 15,942 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15,053 अनुरोधों का समाधान किया जा चुका है।